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DIRECTOR's OFFICE
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Anti Ragging Cell

रैगिंग पाबन्दी (Prohibition of Ragging)

रैगिंग का तात्पर्य है: लिखकर, बोलकर, हावभाव दिखाकर अथवा शारीरिक क्रिया से किसी विद्यार्थी को कष्ट पहुँचाना; किसी विद्यार्थी को भौतिक रूप से प्रताड़ित करना; नवगुन्तक एवं अपने से कनिष्ट विद्यार्थियों को डराना, धमकाना, हतोत्साहित करना, उनके क्रियाकलापों मे अवरोध पैदा करना, परेशान करना मानसिक क्लेश पहुंचाना, उन्हें ऐसे कृत्य करने के लिए बाध्य करना जिन्हे वे सामान्य दशा में नहीं करते अथवा जिन्हें करके वे शर्मिन्दित होते हो, दुःखी होते हो और ऐसा करके उनके भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो, तथा रैगिंग जैसे दुष्कृत्य को प्रेरित करना|

माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को संज्ञेय अपराध माना है और इसे रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किए हैं| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी रैगिंग को अमानवीय, असामाजिक एवं आपराधिक कृत्य मानते हुए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किए हैं| इन के अनुपालन में महाविद्यालय में रैगिंग पर पूर्ण पाबंदी सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय के प्राध्यापकों की एक रैगिंग नियंत्रण समिति (Anti Ragging Committee) का गठन किया गया है|

रैकिंग में लिप्त पाए गए विद्यार्थी के विरुद्ध अपराध की गंभीरता के अनुसार निम्नलिखित दंडात्मक कार्यवाहियों का प्रावधान है:

  1. प्रवेश निरस्तीकरण
  2. कक्षा से निलंबन एवं परीक्षा देने पर प्रतिबंध
  3. छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं पर रोक
  4. छात्रावास से निष्कासन
  5. 25000.00 का जुर्माना
  6. संस्थान से निष्कासन एवं किसी अन्य संस्था में प्रवेश पर प्रतिबंध
  7. न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना आदि

Committee Members

Link : Anti Ragging

Internal Complaint Committee

आंतरिक शिकायत समिति 
आंतरिक शिकायत समिति का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिला कार्मिकों के यौन उत्पीड़न एवं लैंगिक भेदभाव संबंधित प्राप्त शिकायतों पर अनुरुप कार्यवाही एवम रोकथाम, निषेध और निवारण करना है।

संस्थान के सभी महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल में सुरक्षित परिवेश को कायम रखना है।

Committee Members 
Link : THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

Grievance Redressel Committee

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में शिकायतों एवं मॉगों के समाधान एवं निबटारे हेतु एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressed Cell – GRC) का गठन किया गया है । यह प्रकोष्ठ छात्र सहायता पटल (Student Help Desk )के रुप में भी कार्य करता हैं । महाविद्यालय में एक समभाव का वातावरण बनाये रखकर पठन-पाठन हेतु उचित माहौल प्रदान करना प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य हैं । इस प्रकोष्ठ के निम्न कार्य हैं -

  1. प्राप्त शिकायतों का शीघ्रातिशीघ्र के अन्दर निवारण सुनिश्चित करना ।
  2. मॉगो का सम्बन्धित समिति/ प्रकोष्ठ को संस्तुतीकरण करना ।
  3. रैगिंग निवारण प्रकोष्ठ (ARC) एवं महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ (AWHC) के साथ सहयोग एवं समन्वय बनाकर उन्हे सहयोग प्रदान करना ।
  4. शिकायत के समाधान में अभिभावकों व अन्य का सहयोग प्राप्त करना ।
  5. शिकायत निवारण के माध्यम से संस्था के गुणात्मक विकास में सहयोग देना ।

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressed Cell- GRC) की संरचना /संगठन निम्न है।

Committee Members 
Link : Grievance Redressel

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